EPFO Account Transfer Rule: अगर आपने हाल ही में जॉब चेंज किया है तो यह खबर आपके लिए है। अगर आपने पीएफ अकाउंट ट्रांसफर नहीं किया है तो आपको यह काम तुरंत करवा लेना चाहिए।
New Delhi,UPDATED: May 5, 2025 17:34 IST
EPFO
EPFO Rule: EPF यानी कर्मचारी भविष्य निधि (Employees' Provident Fund) भारत के नौकरीपेशा लोगों के लिए सबसे भरोसेमंद रिटायरमेंट सेविंग स्कीम (Retirement Saving Scheme) में से एक है। इसमें न सिर्फ टैक्स में छूट मिलती है, बल्कि अच्छा ब्याज भी मिलता है। लेकिन अगर आपने नौकरी बदलने के बाद पुराना EPF अकाउंट नए एम्प्लॉयर में ट्रांसफर नहीं कराया है, तो आपको बड़ा नुकसान हो सकता है।
अकाउंट ट्रांसफर न होने पर होगा नुकसान
अगर आप जॉब चेंज करते समय अपने ईपीएफ अकाउंट को ट्रांसफर (EPF Account Transfer) करना होता है। इसके लिए आपको EPFO के Member Sewa पोर्टल से मैन्युअली ट्रांसफर प्रक्रिया शुरू करनी होती है। हालांकि आपका UAN (Universal Account Number) वही रहता है।
कई लोगों को लगता है कि अगर वह अपना पीएफ अकाउंट ट्रांसफर नहीं करते हैं तो उन्हें पुराने अकाउंट पर ही ब्याज मिलता रहेगा। जबकि, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ईपीएफ के नियमों (EPFO Rule) के अनुसार अगर पुराने अकाउंट में 36 महीने तक कोई नया योगदान नहीं होता, तो वो अकाउंट इनएक्टिव हो जाता है और फिर उस पर ब्याज मिलना बंद हो जाता है।
उदाहरण के तौर पर अगर आपने 2020 में जॉब चेंज किया और EPF ट्रांसफर नहीं कराया तो साल 2023 तक ही उस पैसे पर ब्याज मिला होगा। उसके बाद आपका पैसा बिना ब्याज के पड़ा रहेगा और आप EPF के 8.25% (वर्ष 2024-25 के लिए) जैसे अच्छे ब्याज का लाभ नहीं उठा पाएंगे।
EPF ट्रांसफर कैसे करें? (How to transportation EPF Account)
इसके लिए आपको EPFO Member Portal पर जाकर ऑनलाइन ट्रांसफर क्लेम करना होगा। हालांकि, ध्यान दें कि आपका बैंक अकाउंट, आधार और PAN अपडेटिड हो।
कब आएगा ईपीएफओ का ब्याज
पीएफ पर 8.5 फीसदी का ब्याज मिल रहा है। हर महीने ब्याज की कैलकुलेशन होती है, लेकिन वित्त वर्ष के अंत में पीएफ अकाउंट में इंटरेस्ट क्रेडिट होता है। पीएफ अकाउंट के पासबुक में आपको पता चल जाएगा कि ब्याज आ रहा है या नहीं। इसके अलावा उमंग ऐप (Umang App) पर भी पीएफ अकाउंट का स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं।
Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
May 5, 2025